Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत बस खरीदने पर और अपना नया व्यवसाय शुरू करने पर सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस लेख में आज हम इस योजना के बारे में सभी जानकारी देखने वाले है जैसे की विभिन्न पहलुओं, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, उद्देश्य और हेल्पलाइन नंबर तो आपसे निवेदन है की आप इस लेख में अंत तक बने रहे ताकि आप भी अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकें और इस योजना के तहत आप लाभ ले सके।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024
योजना का नाम | मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना |
किस ने लॉन्च की | बिहार सरकार |
विभाग | परिवहन विभाग बिहार |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
राज्य | बिहार |
लाभ | वाहन की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
अनुदान राशी | 5 लाख रूपये |
उद्देश्य | बिहार सरकार द्वारा स्वयं का परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान करना |
साल | 2024 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आवेदन शुरू | 1 अगस्त 2024 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 25 अगस्त 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html |
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या हैं?
परिवहन विभाग बिहार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोज़गार नागरिको को वाहन खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुधारना है।
बिहार राज्य के स्थायी निवासी युवा इस योजना के लिए पात्र है। अगर आपको भी अपना परिवहन का व्यवसाय शरू करना है तो आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते है। यह योजना न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से लाभार्थी अपना खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकते है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को बिहार सरकार द्वारा स्वयं का परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को वाहन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभार्थी
अनुसूचित जाति | 2 लाभार्थी |
अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 2 लाभार्थी |
पिछड़ा वर्ग | 1 लाभार्थी |
अल्पसंख्यक समुदाय | 1 लाभार्थी |
सामान्य श्रेणी | 1 लाभार्थी |
बिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- आपको बता दें की योजना के माध्यम से बेरोजगार लोगों को 5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि खुद का वाहन खरीदने के लिए दी जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते है और व्यवसाय शुरू कर सकते है।
- वाहन खरीदने में जितना खर्च आएगा उसका 50% परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगार में कमी आएगी।
- खरीदे गए वाहन से परिवहन व्यवसाय शुरू करने पर राज्य के युवाओं को अच्छी आय प्राप्त होगी जिससे राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।
- प्रत्येक प्रखंड से साथ युवाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए चयनित किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ ही पिछड़े वर्ग के नागरिक भी उठा सकते है।
- कमजोर आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा।
प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्रता
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी युवा इस योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- बेरोजगार युवा इस योजना के लिए पात्र है।
- आवेदक की शिक्षा कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।
- जिन युवाओं के परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदक युवा के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- खरीदे जाने वाले वाहन का प्रकार
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मेल आईडी
- पासपोर्ट आकार का फोटो
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट – https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html है।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana 2024 में चयन प्रक्रिया
- इस योजना में प्रत्येक प्रखंड के केवल 7 लोगो को लाभान्वित किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति वर्ग के 2 लोगो को चयनित किया जाएगा।
- पिछड़ा वर्ग से भी 2 लोगो का चयन किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक समुदाय से केवल एक ही व्यक्ति का चयन किया जाएगा।
- पिछड़े वर्ग से एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा।
- सामान्य वर्ग से एक व्यक्ति को चुना जाएगा।
- 1 अगस्त से ऑनलाइना आवेदन शुरू हो चुके है जो 25 अगस्त 2024 तक चलेगें।
- आवेदनो की सत्यता की जांच 27 अगस्त को की जाएगी इसके बाद 29 अगस्त को लाभुको की सूचीं जिलाधिकारी की देखरेख मे तैयार की जाएगी।
- 2 सिंतबर को चयनित लाभुको की सूची का प्रकाशन किया जाएगा लाभार्थियो को वाहन खरीदने के बाद DTO कार्यालय मे सम्बन्धित दस्तावेज़ जमा करने होगें।
Bihar Prakhand Parivahan Yojana 2024 में आवेदन कैसे करें?
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज खुलेगा।
- होम पेज पर आपको एक रजिस्ट्रशन का लिंक मिलेगा वहा पर क्लिक करे या फिर इस लिंक पर क्लिक करे।
- अब एक और नया पेज खुलेगा जिसमे आपको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर मांगी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आदि दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपकी रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।
- यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से फिरसे आपको लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Bihar Prakhand Parivahan Yojana का हेल्पलाइन नंबर
- Prakhand Parivahan Yojana Helpline Number: 0612 2547346
होम पेज | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
FAQs
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?
परिवहन विभाग बिहार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य के बेरोज़गार नागरिको को वाहन खरीदने पर बिहार सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले नागरिकों को रोजगार उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के उद्देश्य क्या है?
बिहार सरकार द्वारा स्वयं का परिवहन व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुदान प्रदान करना।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और संबंधित प्रखंड का निवासी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
0612 2547346