Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana: बिहार राज्य में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बिहार के लोगो के लिए एक नयी योजना की घोषणा की है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। जिसका मतलब हम आपको बताये तो ये योजना के माध्यम से किसानों के खेतों की सिंचाई वाली समस्या को दूर करना है।
इस योजना के तहत सरकार की तरफ से इस बार 30,000 नलकूपों पर अनुदान दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से बोरिंग करवाने पर प्रति मीटर से अलग-अलग राशि का अनुदान दिया जाने वाले है। इस योजना के तहत सरकार ₹35,000 से लेकर ₹70,000 तक की सब्सिडी किसान भाइयों को देगी।
Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2024
Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana Bihar योजना शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हो, तो इस लेख में हम आपको पूरी डिटेल्स शेयर करने वाले है। तो बने रहिये इस लेख में योजना के लाभ, उद्देश्य, आवदेन प्रकिया ,पात्रता और अनुदान की राशि जानने के लिए।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना |
किस ने लॉन्च की | बिहार सरकार द्वारा |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
योजना का उद्देश्य | नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
योजना का सारांश | हर खेत तक सिंचाई का पानी |
विभाग | लघु जल संसाधन विभाग, बिहार |
आवेदन कैसे करें? | Online/Offline |
साल | 2024 |
सब्सिडी | ₹35,000 से ₹70,000 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://mwrd.bih.nic.in/ |
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना क्या है?
“हर खेत तक सिंचाई का पानी” इस योजना का स्लोगन है। लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की तरफ से बिहार राज्य में किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए उपयुक्त सुविधा देने के लिए ये योजना सक्रीय की गयी है। इस योजना में अंतर्गत किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
किसानों को अच्छे सिंचाई संसाधन प्रदान करने के लिए योजना के तहत नलकूप के लिए बोरिंग कराने और सबमर्सिबल मोटर पंप सेट पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान लघु जल संसाधन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है।
इस योजना के तहत सरकार के तरफ से सामान्य वर्ग के आवेदकों को 50 % और पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 70% और अनुसूचित जाति /जनजाति के आवेदकों को 80% तक अनुदान दिया जायेगा। इस योजना के तहत के आप कितने H.P का मोटर लेते है, उस अनुसार सरकार की तरफ से लाभ दिए जाएंगे।
योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन शुरू कर दिए गये हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवदेन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के उद्देश्य
- Niji Nalkoop Yojana योजना चालू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई में हो रही समस्याओं का समाधान निकालना है।
- समय पर बरसात नहीं होने के कारण से अक्सर किसान अपने फसलों पर सही समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान करना भी एक मुख्य उद्देश्य है।
- इस योजना के तहत 50% से लेकर 80% का अनुदान दिया जाएगा। जिससे किसानों को सिंचाई में हो रही समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी मदद से उनकी फसल बेहतर होगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए मुख्य लाभ और विशेषताएं
इस योजना के तहत कुछ मुख्य विशेषताएं हमने आपके लिए लिस्ट की है। निचे दिए गयी Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana की मुख्य विशेषताएं :
- इस योजना के तहत बिहार सरकार प्रति फीट के आधार पर अधिकतम 80% का अनुदान देगा।
- योजना का संचालन करने के लिए सरकार के द्वारा ₹210 करोड का बजट पास किया गया है।
- बिहार सरकार के द्वारा इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
- वही प्रति फिट गहराई के लिए नलकूप बॉन्डिंग में अधिकतम ₹960 धनराशि प्रदान किया जाता है।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह लाभ किसानों के बैंक के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
- बिहार सरकार निजी नलकूप योजना के तहत अधिकतम 30,000 किसानों को अनुदान प्रदान करेगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाना होगा।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बिहार के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता है जो निचे आपको बताये दिए गए है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कृषि से सबंधित काम करने वाले किसान होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सिचाई के लिए जमीन होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास नलकूप लगाने के लिए निजी जमीन होना चाहिए।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
बिहार राज्य के रहने वाले किसानों के मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से है –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि योग भूमि के कागजात के पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूधारकता प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और सब डिटेल्स प्राप्त करने के लिए आपको https://mwrd.bih.nic.in/ पर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए के लिए आगे हम देखते है।
Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana के तहत आवेदन की प्रकिया कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं और कुछ स्टेप्स देने वाले है ध्यान से इन स्टेप्स को फॉलो करिये और लाभ उठाये मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2024 के लिए।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है, होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा।
- आधिकारिक वेबसाइट में आपको कार्नर पर मेनू के लिस्ट देखने को मिलेंगे, आपको आवेदन के टैब में आवेदन करें पर करना है।
- क्लिक करने के बाद आगेआपको कुछ इस प्रकार का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा।
- इस फार्म जरुरी डिटेल्स आपको ध्यानपूर्वक भरनी है और जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को स्कैन कर अपलोड करना है।
- अंत में सबमिट करने के साथ ही आपको आवेदन की रसीद प्रिंट आउट के रूप में निकाल कर रखना है।
तो इस योजना में आवदेन करने के लिए आपको उपर दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करना है और आप आसानी से नलकूप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए दावा करने की प्रक्रिया
- 60 दिनों के अंदर आवेदित स्थल पर कृषक द्वारा बोरिंग गाड़ कर अनुदान का दावा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- लाभुक कृषक बोरिंग और मोटर पंप का दावा सुविधा अनुसार निर्धारित अवधि में अलग-अलग तारीख को या एक ही तारीख को कर सकेंगे ।
- बोरिंग गाड़ने के पूर्व, गाड़ने के दौरान और गाड़ने के बाद जलश्राव होते हुए कृषक स्थल का फोटोग्राफ लेंगे जिसे दावा समर्पण के समय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।
- विभाग के प्रतिनिधियेां के साथ ही कृषक द्वारा मोटर पंप का अधिष्ठापन का कार्य कराया जाएगा और फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा ।
- नलकूप में प्रयुक्त होने वाली सभी सामाग्रियों का देश में निर्मित होना और इनकी गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए।
अनुदान की राशि
अनुदान की राशि बोरिंग के लिए सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये प्रति मीटर, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 840 रुपये प्रति मीटर और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 960 रुपये प्रति मीटर अधिकतम 70 मीटर तक के लिए ही देय हो
मोटर पंप क्षमता | अनुदान राशि (₹) | सामान्य वर्ग (%) | पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग (%) | अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग (%) |
2HP | 20,000 | 50 | 70 | 80 |
3HP | 25,000 | 50 | 70 | 80 |
5HP | 30,000 | 50 | 70 | 80 |
संलग्न करने वाले अभिलेखों की सूची
- मोटर पम्प का G.S.T वाउचर।
- पाइप का G.S.T वाउचर।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना Helpline Numbers
अगर आपको इस योजना के बारे में और जानकारी या फिर हेल्प चाहिए तो आप निचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते है।
- 0612-2215605
- 0612-2215606
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FAQs
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना क्या है?
इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतों की सिंचाई वाली समस्या को दूर करना है और इस योजना के तहत सरकार के तरफ से ₹80,000 का अनुदान दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2024 कैसे आवदेन करे?
इस योजना में आवदेन करने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आप ऑनलाइन आवदेन कर सकते है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ कोन ले सकता है?
बिहार राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2024 के तहत कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
बिहार राज्य के किसानों को निजी नलकूप लगाने पर सरकार द्वारा ₹15,000 से लेकर ₹35,000 तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।